उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का निर्देश—पुलिस लंबित मामलों में वादी या वकील से सीधे संपर्क न करे

 


25 जुलाई 2025

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 जुलाई को आदेश दिया कि यूपी पुलिस किसी लंबित मामले में वादी या वकील से बिना उच्च अधिकारी की अनुमति संपर्क न करे। यह निर्देश एक 90 वर्षीय वादी की शिकायत के बाद आया जिसमें पुलिस ने कथित रूप से दबाव बनाया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के अनुसार एक परिपत्र जारी किया है। अदालत ने कहा कि इससे जांच में हस्तक्षेप रुकेगा और सभी संबंधित अधिकारियों को 31 जुलाई तक शपथपत्र दाखिल करना होगा।

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